एसीएन
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महिलाओं के हक में एक बड़ा फैंसला सुनाया है। माननीय कोर्ट ने महिलाओं के कानूनी गर्वपात को लेकर फैंसला सुनाते हुए कहा कि सभी महिलाएं, चाहे विवाहित हों या अविवाहित, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (MTPA) में संशोधन करते हुए कहा है कि, विवाहित महिला की तरह अविवाहित महिला को भी गर्भपात करने का अधिकार है।
माननीय अदालत का यह फैंसला महिलाओं के लिए बहुत बड़ा है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी विवाहित महिला को जबरन प्रेगनेंट करना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट के तहत रेप माना जा सकता है।