अमृतसर, दिनांक 06-06(ACN):- आज दिनांक 6 जून, 2025 को कमिश्नर, नगर निगम, अमृतसर श्री गुलप्रीत सिंह औलख द्वारा नगर निगम के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेल तथा वाटर सप्लाई और सीवरेज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें नगर निगम की सीमा में आने वाले क्षेत्रों में पानी व सीवरेज के कनेक्शनों संबंधी विचार-विमर्श किया गया। मीटिंग में बताया गया कि शहर की जनसंख्या के अनुसार लोगों द्वारा पानी व सीवरेज के कनेक्शन नहीं लिए गए हैं, जिससे नगर निगम के पास इन कनेक्शनों की संख्या कम है, और इससे बहुत अधिक वित्तीय नुकसान हो रहा है। इस पर कमिश्नर द्वारा सख्त संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया गया कि शहर में जो पानी व सीवरेज के कनेक्शन विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाए गए हैं, उन्हें रिकॉर्ड में नियमित करने के लिए जोनल स्तर पर कैंप लगाकर अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों द्वारा बिना नगर निगम की मंजूरी के लगाए गए कनेक्शनों को रिकॉर्ड में नियमित किया जा सके। कैंप में प्रॉपर्टी टैक्स की असेसमेंट के लिए भी फार्म भरे जाएंगे, ताकि वाटर सप्लाई और सीवरेज के कनेक्शन को नियमित करते समय दोनों विभागों को इंटरलिंक किया जा सके। आज की इस बैठक में सहायक कमिश्नर रजिंदर शर्मा, विशाल वधावन, कार्यकारी इंजीनियर मंजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, भलिंदर सिंह, एम. पी. सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कमिश्नर श गुलप्रीत सिंह औलख ने बताया कि नगर निगम अमृतसर द्वारा
शहर के विभिन्न हिस्सों में जाइका, साउथ-ईस्ट और अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत
शहरवासियों को पानी व सीवरेज से संबंधित मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं और लोगों
द्वारा कनेक्शन भी लिए गए हैं, परंतु उन्होंने ये कनेक्शन नगर निगम से स्वीकृत
नहीं करवाए हैं। जिस कारण नगर निगम के पास कनेक्शनों की गिनती कम होने से
भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा कोई भी कार्रवाई करने से पहले शहरवासियों की सुविधा हेतु प्रत्येक क्षेत्र में कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें वाटर सप्लाई और सीवरेज विभाग की टीमों के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की टीमें भी शामिल होंगी और लोगों को अपने कनेक्शन नियमित करवाने का मौका दिया जाएगा। इन कैंपों को लगाने से पहले संबंधित क्षेत्र में बाकायदा मुनादी करवाई जाएगी, ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोग इसका लाभ उठा सकें।यदि लोगों द्वारा अनधिकृत पानी व सीवरेज कनेक्शनों को रिकॉर्ड में नियमित नहीं करवाया गया, तो उन्हें पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 की धारा 189 के तहत नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कनेक्शन नियमित करवाने हेतु निम्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी: कनेक्शन फार्म, स्व-घोषणा, रजिस्ट्री की प्रति,आधार कार्ड, बिजली का बिल,आवेदक की 2 तस्वीरें,प्रॉपर्टी टैक्स रसीद की प्रति .कमिश्नर द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि यदि उन्होंने नगर निगम की स्वीकृति के बिना पानी व सीवरेज कनेक्शन लगाए हैं, तो उन्हें अपने स्तर पर
नियमित करवा लें। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर निगम अमृतसर के
कार्यालय, कमरा नंबर: 301 में सुपरिंटेंडेंट (WSSA) या रजिंदर शर्मा, सहायक कमिश्नर से संपर्क किया जा सकता है।