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Monday, June 16, 2025
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सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत शहर निवासी 31 जुलाई 2025 तक लाभ उठाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं – आयुक्त गुलप्रीत सिंह औलख .

अमृतसर, दिनांक: 26.05(ACN):- पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए एक बार फिर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत लोग वर्ष 2013-14 से 31 मार्च2025 तक का बकाया टैक्स बिना ब्याज और जुर्माने के जमा कर सकते हैं। आज दिनांक 26.05.2025 को आयुक्त गुलप्रीत सिंह औलख द्वारा निगम अधिकारियों के साथ इस संबंध में एक बैठक की गई, जिसमें इस स्कीम पर चर्चा हुई। बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना की जानकारी शहरवासियों तक पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि लोग 31 जुलाई 2025 तक बिना ब्याज और जुर्माने के अपना टैक्स जमा कर सकें। आज की इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त सुरिंदर सिंह, संयुक्त आयुक्त जे.इंदर सिंह, सहायक आयुक्त विशाल वधावन, एस.टी.पी परमपाल सिंह, एम.टी.पी नरिंदर शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त गुलप्रीत सिंह औलख ने बताया कि आने वाले समय में नगर निगम द्वारा जीआईएस सर्वे करवाया जाएगा, जिससे शहर की सभी रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी का डेटा सामने आएगा और जिन प्रॉपर्टी पर अब तक टैक्स नहीं भरा गया है, उन पर भारी ब्याज और जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह स्कीम के तहत लोग 2013-14 से 31 मार्च 2025 तक का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स बिना ब्याज और जुर्माने के जमा कर सकते हैं। अगर बकाया 31 जुलाई 2025 तक जमा किया जाता है, तो ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बकाया 31 अक्टूबर 2025 तक जमा होता है, तो ब्याज और जुर्माने पर केवल 50% की ही छूट मिलेगी। इसके बाद बकाया राशि पर पूरा ब्याज और जुर्माना देना होगा। आयुक्त ने शहरवासियों से अपील की कि सरकार की इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अधिकतम लाभ उठाएं ताकि भारी ब्याज और जुर्माने से राहत मिल सके।

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