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नई विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा

चौगावां-अटारी रोड पर बन रही 2 अवैध कॉलोनियां ढहाई गईं, लक्ष्मी इंक्लेव के खिलाफ भी कार्रवाई तेज

अमृतसर, 6 मई 2026 — Amritsar Development Authority के जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग द्वारा पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव चौगावां स्थित चौगावां-अटारी रोड पर विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।

यह कार्रवाई एडीए के मुख्य प्रशासक Nitesh Kumar Jain और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक Inayat द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में की गई।

जिला टाउन प्लानर Amrinderjit Singh ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पापरा एक्ट-1995 के तहत पहले नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रुकवाया गया था, लेकिन कॉलोनी मालिकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए विकास कार्य जारी रखा। इसके बाद 06 मई 2026 को डिमोलिशन की कार्रवाई अमल में लाई गई।

लक्ष्मी इंक्लेव पर भी सख्त कार्रवाई

इसके अलावा रामतीर्थ रोड से चौगावां रोड पर स्थित गांव चौगावां में “लक्ष्मी इंक्लेव” नाम से विकसित की गई अवैध कॉलोनी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंध में पुलिस विभाग को भी लिखा गया था, लेकिन कॉलोनी मालिकों ने मौके पर दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते नए किए गए विकास कार्यों को फिर से तोड़ दिया गया।

5 से 10 साल की सजा और करोड़ों का जुर्माना संभव

एडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 में 2024 संशोधन के तहत अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ 5 से 10 साल तक की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में जमीन मालिकों और कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस विभाग को भी कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है।

लोगों से सतर्क रहने की अपील

एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उसे पुड्डा विभाग से मंजूरी प्राप्त है या नहीं। साथ ही अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध अवैध कॉलोनियों की सूची भी अवश्य जांच लें ताकि भविष्य में आर्थिक नुकसान और परेशानियों से बचा जा सके।

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