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अमृतसर की चारदीवारी में शराब, मांस और नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध

अमृतसर, 11 मई (गगनदीप ) — पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर की चारदीवारी सहित श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) को पवित्र शहर घोषित किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री दलविंदरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए अमृतसर की चारदीवारी क्षेत्र में शराब, मांस, पान, बीड़ी-सिगरेट, तंबाकू आधारित उत्पादों और नशीले पदार्थों के उपयोग, बिक्री तथा भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और 7 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के पालन की जिम्मेदारी सिविल सर्जन अमृतसर को सौंपी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पवित्र शहर की धार्मिक गरिमा और सामाजिक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।

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