अमृतसर, 06 मई (गगनदीप)जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, District Legal Services Authority Amritsar द्वारा माननीय श्रीमती Jatinder Kaur, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, डीएलएसए अमृतसर के दिशा-निर्देशन और नेतृत्व में 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
माननीय श्रीमती जतिंदर कौर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत सस्ता, सरल और त्वरित न्याय प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है तथा सभी संबंधित पक्षों को इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
विशेष रूप से मुकदमेबाजों और अधिवक्ताओं को अपील की गई है कि जहां भी समझौते की संभावना हो, वहां मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए आगे आएं। ऐसे सभी मामले, चाहे वे प्री-लिटिगेशन स्तर पर हों या अदालतों में लंबित हों, लोक अदालत में भेजे जा रहे हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले में विभिन्न बेंचों के माध्यम से किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। इनमें अमृतसर मुख्यालय, बाबा बकाला साहिब और अजनाला शामिल हैं।
लोक अदालत में इन मामलों का होगा निपटारा:
- सिविल मामले जैसे धन वसूली, बंटवारा और संपत्ति विवाद
- वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद (गैर-समझौतायोग्य मामलों को छोड़कर)
- नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) मामले
- श्रम एवं औद्योगिक विवाद
- समझौतायोग्य आपराधिक मामले
- राजस्व एवं अन्य विविध मामले
- प्री-लिटिगेशन मामले जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बिजली-पानी बिल और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विवाद
जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर ने सभी मुकदमेबाजों, वकीलों और संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर अपने मामलों का आपसी सहमति से समाधान करवाएं। लोक अदालत के माध्यम से न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
अधिक जानकारी अथवा सहायता के लिए संबंधित पक्ष जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 0183-2220205 पर भी संपर्क किया जा सकता है।



